कुछ चीज़ें ले जा सकते हैं, कुछ पर सख़्त रोक है। जालीदार अजगर (पाइथन) और जल गोह की खाल के बैग या बटुए बाली में क़ानूनी रूप से बिकते हैं, लेकिन विदेश ले जाने के लिए आम तौर पर CITES निर्यात परमिट चाहिए। इंडोनेशिया में संरक्षित प्रजातियों से बनी चीज़ें, जैसे बर्ड-ऑफ़-पैराडाइज़ के पंख, धनेश (हॉर्नबिल) की कलगी या बर्डविंग तितलियाँ (Troides), बिल्कुल नहीं ख़रीदनी चाहिए।
नीचे के नियम 26 अक्टूबर 2026 को जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (METI, पेज 12 जून 2026 को अपडेट), ऑस्ट्रेलिया के DCCEEW और DAFF के पेज, और क़ानून 32/2024 पर Hukumonline की 8 अप्रैल 2026 की व्याख्या से जाँचे गए। मूँगा, सीपियाँ और कछुआ उत्पाद अलग लेखों में हैं: मूँगा, सीपियाँ और रेत तथा कछुआ उत्पाद।
ख़रीदने से पहले आम ग़लतफ़हमियाँ
- "बाज़ार में खुलेआम बिकता है, तो घर ले जा सकते हैं।" नहीं। जालीदार अजगर (Python reticulatus) और जल गोह इंडोनेशिया में संरक्षित नहीं हैं और कोटा के तहत व्यापार होता है, लेकिन दोनों CITES परिशिष्ट II में हैं। इंडोनेशिया का CITES निर्यात दस्तावेज़ SATS-LN कहलाता है, जिसे KSDAE महानिदेशालय जारी करता है। सड़क किनारे के विक्रेता इसे शायद ही दे पाते हैं।
- "छोटी निजी चीज़ों पर परमिट नहीं लगता।" कभी-कभी ही। ऑस्ट्रेलिया में परिशिष्ट II के निर्जीव नमूनों के लिए निजी सामान की छूट है, लेकिन DCCEEW के अनुसार मूल देश का वैध CITES निर्यात परमिट ज़रूरी है, और छूट तभी लागू होती है जब निर्यातक देश भी इसे मानता हो।
- "मगरमच्छ की खाल फ़ार्म की है, तो ठीक है।" खारे पानी का मगरमच्छ इंडोनेशिया में संरक्षित है। क़ानूनी उत्पाद केवल लाइसेंसशुदा फ़ार्म से दस्तावेज़ों के साथ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रति व्यक्ति 4 मगरमच्छ उत्पादों की सीमा रखता है, जापान की निजी छूट में भी 4 वस्तुओं की सीमा है।
- "दाँत तो बस हड्डी है।" सामान्य जंगली सूअर के दाँत संरक्षित नहीं, लेकिन बाबिरूसा के दाँत, मगरमच्छ के दाँत और हेलमेटेड हॉर्नबिल की कलगी संरक्षित प्रजातियों से आती हैं। ऑस्ट्रेलिया का DAFF हड्डी, सींग और दाँत घोषित करने और उन्हें मिट्टी या ऊतक से साफ़ रखने को कहता है; CITES वाली संदिग्ध वस्तुएँ गृह विभाग को भेजी जाती हैं।
- "ड्रीमकैचर या सिर की सजावट के पंख में क्या दिक्कत।" बर्ड-ऑफ़-पैराडाइज़ और हॉर्नबिल के पंख मंत्रालय नियम P.106/2018 के तहत संरक्षित हैं, इसलिए इंडोनेशिया में इनका व्यापार अवैध है। मुर्गी या पालतू पक्षियों के पंख वाले सामान ऑस्ट्रेलिया निजी उपयोग के लिए 10 तक घोषित करके ले जाने देता है।
- "फ़्रेम की हुई तितलियाँ पाली गई हैं।" हो सकता है, लेकिन बर्डविंग तितलियाँ (Troides, जिसमें Troides helena भी है) इंडोनेशिया में संरक्षित और CITES सूची में हैं। लेबल पर वैज्ञानिक नाम न हो तो न ख़रीदें।
- "छोटी खोपड़ी या खोल तो बस सजावट है।" जंगली जानवरों की खोपड़ी, सूखे समुद्री घोड़े और कुछ खोल CITES या जैव-सुरक्षा नियमों में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया प्रति व्यक्ति 4 समुद्री घोड़ों की सीमा रखता है।
भुगतान से पहले विक्रेता की जाँच कैसे करें
- रसीद या लेबल पर प्रजाति का वैज्ञानिक नाम लिखवाएँ। जापान का METI निजी छूट के लिए विक्रेता के दस्तावेज़ में वैज्ञानिक नाम को शर्त बनाता है।
- पूछें कि क्या दुकान SATS-LN (इंडोनेशियाई CITES निर्यात परमिट) दिला सकती है या साथ दे सकती है। गंभीर दुकानें आम तौर पर पंजीकृत निर्यातक के साथ काम करती हैं और दस्तावेज़ों सहित सामान भेज सकती हैं।
- अगर विक्रेता कहे कि सरीसृप की खाल के लिए "काग़ज़ नहीं चाहिए", तो इसे ख़तरे का संकेत मानें। METI सलाह देता है कि जो दुकान अपने सामान की CITES स्थिति न जाने, वहाँ से न ख़रीदें।
- मूल रसीद और लेबल की फ़ोटो रखें; गंतव्य हवाई अड्डे पर घोषणा के समय काम आएँगी।
ग़लती होने पर क्या होता है?
इंडोनेशिया में संरक्षित जानवरों के अंगों का व्यापार या रखना अधिकतम 15 साल जेल और/या श्रेणी VII जुर्माने (5 अरब रुपिया) से दंडनीय है, Hukumonline के अनुसार जो क़ानून 32/2024 की धारा 40A और क़ानून 1/2026 का हवाला देता है। ऐसी वस्तु लेकर हवाई अड्डे पहुँचने वाला ख़रीदार भी फँस सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में सही परमिट के बिना वन्यजीव उत्पाद ज़ब्त होते हैं, और DCCEEW बिना परमिट विनियमित नमूना आयात करने पर 10 साल तक जेल की सज़ा बताता है। DAFF के अनुसार पशु उत्पाद घोषित न करने पर मौक़े पर 7,280 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। अन्य चीज़ें बाली से ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाले उपहार में देखें।
जापान में, METI के अनुसार अधूरे दस्तावेज़ वाला सामान निर्यातक देश को लौटाना या सीमा शुल्क पर स्वेच्छा से छोड़ना पड़ता है। खाने-पीने की चीज़ों के लिए बाली से जापान ले जाने वाले उपहार देखें।
सामान और प्रतिबंधों से जुड़े अन्य नियम बाली नियम पेज पर हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या गाय या बकरी के चमड़े की बेल्ट पर CITES परमिट चाहिए? नहीं, गाय और बकरी CITES प्रजातियाँ नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया बस चाहता है कि चमड़ा पूरी तरह पका हुआ हो; बटुए और जूते जैसे तैयार सामान आम तौर पर अनुमत हैं।
शार्क के दाँत? कई शार्क प्रजातियाँ CITES परिशिष्ट II में हैं। स्पष्ट प्रजाति नाम के बिना वैधता साबित नहीं होती, इसलिए न ख़रीदना ही सुरक्षित है।
अगर बिना काग़ज़ के कुछ ख़रीद लिया हो? गंतव्य हवाई अड्डे पर घोषित करें और अधिकारियों को तय करने दें। छिपाने से ज़ब्ती की बात कहीं बड़ी समस्या बन जाती है।
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